गांव में 72 नहीं अब 48 घंटे में बदलना होगा ट्रांसफार्मर

गांव में 72 नहीं अब 48 घंटे में बदलना होगा ट्रांसफार्मर
लखनऊ  (पी एम ए  ) हर सुविधा और संसाधन रफ्तार पकड़े हुए हैं लेकिन बिजली विभाग के नियम कानून बैलगाड़ी की गति से चल रहे हैं नए कानून स्टैंडर्ड ऑफ परफारमेंस रेगुलेशन 2019 के लागू होते ही उपभोक्ताओं के लिए कई सेवा शर्ते भी बदल गई हैं मसलन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अहम बात है कि ट्रांसफार्मर जलने या खराब होने पर अब वह 72 नहीं बल्कि 48 घंटे के भीतर बदलना होगा इससे ज्यादा देरी हुई तो बिजली कंपनी उपभोक्ता को मुआवजा देगी